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इंदिरा मार्केट के 52 दुकानदारों को नोटिस, लायसेंस निरस्त करने की चेतावनी
डिजिटल डेस्क जबलपुर। नगर निगम ने लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रोड और कारीडोर तक दुकान लगाने के मामले में इंदिरा मार्केट के 52 दुकानदारों को नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि दो दिन के भीतर यदि सुधार नहीं लाया गया तो लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर ने बताया कि इंदिरा मार्केट के सभी 52 दुकानदार रोड और कारीडोर में सामान रखकर व्यापार कर रहे हैं। यह अनुज्ञप्ति लायसेंस 1956 की धारा 366 और 427 का उल्लंघन है। बार-बार समझाइश देने के बाद भी दुकानदार रोड और कारीडोर से सामान नहीं हटा रहे हैं। रोड तक सामान रखने से यातायात बाधित हो रहा है। इसके साथ ही शहर की सुंदरता भी बिगड़ रही है। बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि दुकानदारों को नोटिस जारी कर सुधार के लिए दो दिन की मोहलत दी गई है। इसके बाद दुकान का सामान बाहर पाए जाने पर लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   6 Dec 2021 10:55 PM IST