अब विधान परिषद चुनाव में मतदान के लिए एक दिन की जमानत चाहते हैं देशमुख-मलिक 

Now Deshmukh-Malik wants bail for one day for voting in Legislative Council elections
अब विधान परिषद चुनाव में मतदान के लिए एक दिन की जमानत चाहते हैं देशमुख-मलिक 
हाईकोर्ट अब विधान परिषद चुनाव में मतदान के लिए एक दिन की जमानत चाहते हैं देशमुख-मलिक 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने विधानपरिषद चुनाव के दौरान मतदान करने वास्ते एक दिन के लिए जेल से रिहा किए जाने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की हैं। न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने आगामी 15 जून को इस आवेदन पर सुनवाई रखी है। याचिका में देशमुख ने कहा है कि वे विधानसभा के सदस्य हैं, इसलिए विधानपरिषद चुनाव के दौरान मुझे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। आगामी 20 जून को विधानपरिषद का मतदान है। इससे पहले देशमुख ने राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति के लिए मुंबई की विशेष अदालत में आवेदन दायर किया था किंतु विशेष अदालत ने राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान की अनुमति देने से मना कर दिया था। बाद में बांबे हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मनीलांड्रिग व भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है। 

मलिक को नए सिरे से याचिका दायर करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने मनीलांड्रिग के आरोपों का सामना कर रहे मंत्री नवाब मलिक को विधानपरिषद चुनाव में मतदान के लिए नए सिरे से याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। याचिका में मलिक ने मांग की है कि उन्हें चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए जेल से रिहा करने का निर्देश दिया जाए। सोमवार को न्यायमूर्ति पीडी नाईक के सामने मलिक की याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान मलिक के वकील तारक सैय्यद ने कहा कि उनके मुवक्किल को अपनी पुरानी याचिका में संसोधन करने की अनुमति दी जाए। मलिक ने पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान 10 जून को मतदान करने के लिए जेल से एक दिन की जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की थी। किंतु हाईकोर्ट ने मलिक को राहत नहीं दी थी। 

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नाईक ने पुरानी याचिका में संशोधन करने की अनुमति देने से मना करते हुए कहा कि अब याचिका का उद्देश्य व कारण दोनों बदल गया हैं। क्योंकि आपने (मलिक) पहले जिस चुनाव में मतदान की अनुमति मांगी थी वह 10 जून को था। अब आप (मलिक) दूसरे चुनाव में मतदान की इजाजत मांग रहे हैं। आपकी पूरानी याचिका अर्थहीन हो गई हैं। लिहाजा आप नए सिरे से याचिका दायर करे। इसके बाद मलिक के वकील ने अपनी पुरानी याचिका को वापस ले लिया। मलिक फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मलिक को इस मामले में 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था। 

Created On :   13 Jun 2022 8:39 PM IST

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