अब कार की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य, एक हजार रुपए जुर्माना

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सावधान ! अब कार की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य, एक हजार रुपए जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में मंगलवार से कार की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। राज्य की पुलिस अधीक्षक, यातायात (मुख्यालय) सुनीता ठाकरे ने ‘दैनिक भास्कर’ को बताया कि पूरे राज्य में मंगलवार से कार की पिछली सीट पर भी बेल्ट पहने बिना बैठने वालों से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कार की अगली या पिछली किसी सीट पर बिना सीटबेल्ट लगाए बैठे लोगों से प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। हालांकि कार की किसी भी सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाने का नियम पहले से ही है लेकिन पुलिस इसे लेकर सख्ती नहीं बरतती थी। लेकिन सड़क हादसे में कार की पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट लगाए बैठे जाने माने उद्योगपति और टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष सायरस मिस्त्री समेत दो लोगों की मौत के बाद इस नियम पर अमल न किए जाने को लेकर बहस शुरू हो गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर एसपी ठाकरे ने 13 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर मुंबई के साथ अमरावती, औरंगाबाद, नागपुर, नाशिक, नई मुंबई, पुणे, सोलापुर, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, मीरा भायंदर वसई विरार, रेलवे पुलिस आयुक्तों को सूचित किया था कि वे अपने क्षेत्रों में कार की पिछली सीट पर बिना सीटबेल्ट पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

इसके बाद मुंबई समेत विभिन्न पुलिस मुख्यालयों ने सीट बेल्ट न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। मुंबई ट्रैफिक के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेश पाटील ने बताया कि 1 नवंबर से कार में बिना सीट बेल्ट पहने बैठे प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1-1 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा मुंबई में सभी ट्रैफिक विभागों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। 

Created On :   31 Oct 2022 9:52 PM IST

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