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रेल-विमान यात्रा खर्च भेजने में लेटलतीफी करते हैं पूर्व विधायक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र विधानमंडल के पूर्व विधायकों की ओर से रेल और विमान यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में लेटलतीफी करने पर नाराजगी जताई है। साथ ही सरकार ने जिला कोषागार कार्यालयों को अब पूर्व विधायकों के यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव भेजते समय कार्यालय बंद होने का प्रमाण पत्र भी जोड़ने को कहा है। सरकार ने कहा कि बिना प्रमाण पत्र वाले प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। उस प्रस्ताव को तत्काल वापस भेज दिया जाएगा।
शुक्रवार को राज्य के संसदीय कार्य विभाग ने इस बारे में परिपत्र जारी किया है। सरकार ने कहा है कि 8 जून 2000 के शासनादेश के अनुसार पूर्व विधायकों को यात्रा करने की तारीख से तीन महीने के भीतर खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित कोषागार के पास प्रस्ताव भेजना आवश्यक है। लेकिन सरकार के संज्ञान में आया है कि साल 2020 और साल 2021 में अधिकांश पूर्व विधायक यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए एक साल बाद प्रस्ताव भेज रहे हैं।
अब पूर्व विधायकों ने लॉकडाउन के चलते देरी से प्रस्ताव भेजने की बात कह रहे हैं। लेकिन राज्य में सभी सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता से कार्यरत हैं। इसलिए सरकार ने कहा है कि पूर्व विधायक प्रस्ताव में लॉकडाउन के चलते सरकारी कार्यालय बंद होने का कारण न बताए। यदि यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति लेनी है तो प्रस्ताव के साथ संबंधित कोषागार से संबंधित कार्यालय बंद होने का प्रमाण पत्र जोड़कर भेजना होगा।
Created On :   20 Aug 2021 6:32 PM IST