सामान खोने पर अब नहीं देना होगा शपथ पत्र    

Now no need to give affidavit if lost belongings
सामान खोने पर अब नहीं देना होगा शपथ पत्र    
मुंबई पुलिस आयुक्त का निर्देश     सामान खोने पर अब नहीं देना होगा शपथ पत्र    

डिजिटल डेस्क, मुंबई। किसी भी सामान या दस्तावेज के खो जाने पर शिकायत दर्ज करने से पहले पुलिस शपथपत्र की मांग करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने आदेश जारी कर सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिस स्टेशनों को निर्देश दिया है कि खोए सामान या दस्तावेज की शिकायत करने आने वालों से किसी तरह का शपथपत्र न मांगा जाए क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई है कि वे शिकायत के आधार पर ही लोगों को प्रमाणपत्र जारी करें। 

अपने आदेश में पुलिस आयुक्त नागराले ने कहा है कि कई बार देखा गया है कि जब कोई शिकायतकर्ता पासपोर्ट, चेकबुक, लाइसेंस जैसे दस्तावेज खो जाने की शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंचता है, तो उससे पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिसकर्मी कहते हैं कि पहले वे नोटरी से शपथपत्र लेकर आएं। लेकिन नागराले के मुताबिक यह मांग गैरकानूनी और आपत्तिजनक है।

मौजूदा कानून में खोए सामान या कागजात के लिए शपथपत्र लेने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद पुलिसकर्मी इस तरह की मांग कर लोगों को परेशान करते हैं। गुरूवार को जारी आदेश में नागराले ने पुलिसवालों को हिदायत दी है कि पुलिस स्टेशन में खोए सामान की शिकायत के लिए आने वालों से अगर शपथपत्र मांगने की शिकायत आने पर संबंधित पुलिसवालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 

 

Created On :   27 Aug 2021 7:13 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story