अब FIR में दर्ज होगा आधार नंबर, पुलिस मुख्यालय के निर्देश

Now the Aadhar number will be registred in FIR
अब FIR में दर्ज होगा आधार नंबर, पुलिस मुख्यालय के निर्देश
अब FIR में दर्ज होगा आधार नंबर, पुलिस मुख्यालय के निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर। यदि आप पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं, तो अपने साथ आधार कार्ड जरूर ले जाएं। अब पुलिस एफआईआर में फरियादी का आधार नंबर भी दर्ज करेगी। यह सब पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हो रहा है। इसके साथ ही गवाह और आरोपी का भी आधार नंबर दर्ज किया जाएगा। उन लोगों के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं किया गया, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। पांच साल पहले से पुलिस ने सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर में एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है। सीसीटीएनएस की एफआईआर के फार्मेट में आधार नंबर का भी कॉलम है, लेकिन पुलिस अभी तक एफआईआर में फरियादी का आधार नंबर दर्ज नहीं कर रही थी। आधार नंबर के कॉलम को खाली छोड़ दिया जाता था। हाल ही में सीसीटीएनएस की समीक्षा के बाद पुलिस मुख्यालय ने एफआईआर में आधार नंबर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यालय ने एफआईआर में आधार नंबर को अनिवार्य नहीं किया है, यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसकी भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।
गवाह और आरोपी को भी देना होगा आधार नंबर - पुलिस को अब गवाह और आरोपी का भी आधार नंबर दर्ज करना होगा। आरोपी और गवाह का आधार नंबर दर्ज करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है। ज्यादातर आरोपी और गवाह अपना नाम और पता गलत दर्ज करा देते थे। आरोपी और गवाह का आधार नंबर दर्ज होने से उन्हें तलाश करने में आसानी होगी। इसके साथ ही आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अब एक जगह पर देखा जा सकेगा।
आरोपी का फोटो ऑनलाइन करना होगा - पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार अब गंभीर अपराधों के आरोपियों की फोटो सीसीटीएनएस में अपलोड करनी होगी। वर्तमान में पुलिस गंभीर आरोपियों की गिरफ्तारी तो कर रही है, लेकिन उनके फोटो सीसीटीएनएस में अपलोड नहीं कर रही है। इसकी वजह से क्रिमिनल्स का डाटा बैंक तैयार नहीं हो पा रहा है।
गुम इंसान और अज्ञात लाश की फोटो अपलोड करना जरूरी - पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है कि अब गुम इंसान और अज्ञात लाश की फोटो सीसीटीएनएस में अपलोड करना जरूरी होगा। फोटो अपलोड होने से देश भर में गुम इंसान और अज्ञात लाश की फोटो ऑनलाइन देखी जा सकेगी। इससे गुम इंसान और अज्ञात लाश की पहचान करने में आसानी होगी। वर्तमान में पुलिस गुम इंसान और अज्ञात लाश की एफआईआर तो ऑनलाइन कर रही है, लेकिन फोटो अपलोड नहीं कर रही है। इसकी वजह से सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है।
सीसीटीएनएस के फार्मेट पर होगा मुलाहिजा - पुलिस को अब सीसीटीएनएस के अधिकृत फार्मेट पर ही घायल व्यक्ति का मुलाहिजा कराना होगा। अभी तक पुलिस कोरे कागज पर घायल व्यक्ति का नाम और पता लिखकर मुलाहिजा करवा लेती है। अब कोरे कागज पर होने वाले मुलाहिजा को मान्य नहीं किया जाएगा।

 

Created On :   5 Feb 2018 1:28 PM IST

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