प्रेमी के साथ मिलकर उजाड़ा अपना ही सुहाग -अब जिंदगी भर जेल में रहेगी बेवफा पत्नी, न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Now the wife will be imprisoned all her life, the court sentenced her to life imprisonment
प्रेमी के साथ मिलकर उजाड़ा अपना ही सुहाग -अब जिंदगी भर जेल में रहेगी बेवफा पत्नी, न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा
प्रेमी के साथ मिलकर उजाड़ा अपना ही सुहाग -अब जिंदगी भर जेल में रहेगी बेवफा पत्नी, न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क कटनी। प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही मांग का सिंदूर उजाडऩे वाली बेवफा पत्नी और उसके प्रेमी को अब जिंदगी भर जेल में रहना होगा।  चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आर.एस.मढिय़ा ने बरही थाना क्षेत्र के ग्राम बगैहा में पांच साल पहले हुई होरीलाल केवट की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सिलोचना एवं उसके प्रेमीण कलुआ उर्फ जयमंगल को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र नागोत्रा ने की। प्रकरण के अनुसार लोहरवारा निवासी होरीलाल का विवाह हंतला पिपरिया की सिलोचना के साथ हुआ था। महिला के मायके के ही कलुआ उर्फ जयमंगल से अवैध संबंध थे। महिला से मिलने उसकी ससुराल पहुंच जाता था। जब होरीलाल को यह बात पता चली तो उसने पत्नी को समझाया एवं कलुआ से दूरी बनाने की नसीहत दी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। जनवरी 2015 में सिलोचना अपने मायके गई और षडयंत्र के तहत पति होरीलाल को मायके बुलवाया। होरीलाल  4/1/2015 की सुबह दस बजे से 6/1/2015 की शाम तीन बजे के बीच आरोपी कलुआ उर्फ जयमंगल ने ग्राम बगैहा थाना बरही अंतर्गत सिलोचना बाई के साथ मिलकर मृतक होरीलाल केवट की हत्या करित करने का षडयंत्र बनाया।  मृतक की पत्नी आरोपी सिलोचना बाई ने कलुआ उर्फ जय मंगल को बताया कि उसका पति ससुराल से लौट रहा है जिस पर आरोपी कलुआ ने खेत के
पास घात लगा कर कुल्हाड़ी से होरीलाल की हत्या कर कर दी। होरीलाल के ससुराल से नहीं लौटने पर उसका भाई दुखीलाल 6 जनवरी को  हंतला पिपरिया गया तो वहां पता चला कि होरीलाल 4 जनवरी को ही जा चुका है। वहां से लौटते समय दुखीलाल को बगैहा के खेत में एक लाश पड़ी है। सूचना पर बरही पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पीएम कराया एव ंअपराध क्रमांक 6/15, धारा 302, 120 बी आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस विवेचना में यह तथ्य आया कि मृतक की पत्नी सिलोचना ने प्रेमी से होरीलाल की षडयंत्रपूर्वक हत्या कराई। सिलोचना एवं कलुआ के बीच हुई बातचीत की कॉल रिकार्ड, गवाहों के बयान एवं साक्ष्य एकत्र कर पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने साक्ष्यों, गवाहों के बयान के आधार पर कलुआ उर्फ जयमंगल तथा सिलोचना को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया।

Created On :   6 March 2020 3:21 PM IST

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