अब कार की पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना 

Now those who do not put a belt on the back seat of the car will be fined
अब कार की पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना 
1 नवंबर से कार्रवाई  अब कार की पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में अब चार पहिया वाहन चालकों और पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों के सीट बेल्ट न लगाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। राज्य की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) सुनीता ठाकरे ने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर राज्य में चार पहिया वाहनों पर चालक के साथ बैठने वालों के भी सीट बेल्ट न पहनने पर कार्रवाई करने को कहा है। 

इसके बाद मुंबई पुलिस ने पहल करते हुए मामले में शुक्रवार को आदेश जारी किया है जिसमें सभी चार पहिया वाहन चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वाहन में चालक के साथ सभी बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट की व्यवस्था करें। मुंबई पुलिस 1 नवंबर से बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी में बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। इससे पहले ठाकरे ने 12 अक्टूबर को जारी अपने आदेश में कहा है कि मोटर वाहन कानून 1988 की धारा 194(ब) के तहत सेफ्टी बेल्ट पहनना अनिवार्य है। इसके साथ जोड़ी गई उपधारा (1) के तहत बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने वाले और बिना सीट बेल्ट पहने यात्रियों को ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इस पर सूचना पर कड़ाई से अमल किया जाए। 

नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद सहित सभी शहर पुलिस को निर्देश 

आदेश की प्रति कार्रवाई के लिए बृहन्मुंबई, अमरावती, औरंगाबाद, नागपुर, नाशिक, नई मुंबई, पुणे, सोलापुर, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, मीरा-भायंदर-वसई-विरार के साथ रेलवे पुलिस को भेजी गई है। इसके बाद मुंबई पुलिस के यातायात विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए चेतावनी दी है कि मोटर वाहन कानून के मुताबिक चार पहिया वाहन चालक और उसमें सवार लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन (संशोधित) कानून 2019 की धारा 194(ब)(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि संशोधित कानून में वाहनों में सीट बेल्ट न लगाने पर 1 हजार रुपए जुर्माने या का प्रावधान है।  

कारोबारी साइरस मिस्त्री के निधन के बाद उठे थे सवाल

टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और कारोबारी साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर को पालघर जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। कार में चार लोग सवार थे। पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट पहने बैठे मिस्त्री और जहांगीर पंडोले की हादसे में मौत हो गई थी जबकि अगली सीट पर बैठी डॉ अनाहिता पंडोले और उनके पति जख्मी हुए लेकिन उनकी जान बच गई। इसके बाद से ही कार की पिछली सीट पर बैठने वालों पर सीट बेल्ट न पहनने पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी।    

Created On :   14 Oct 2022 9:34 PM IST

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