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अब चार घंटे ही खुल सकेंगी सब्जी-फल-दूध- बेकरी और चिकन-मटन की दुकानें
- सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की परमिशन
- सुबह 7 से 11 बजे तक ही खाद्य पदार्थों की दुकाने खोलने की अनुमति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू पाबंदियों के बीच महाविकास आघाड़ी सरकार ने कड़ाई बढ़ा दी है। राज्य में किराना की दुकानें, सब्जी और फल की दुकानें, डेयरी, बेकरी और मिठाई की दुकानें अब केवल सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुली रह सकेंगी।चिकन, मटन, मुर्गी, मांस, अंड़ा समेत सभी खाद्य पदार्थों की दुकानें, कृषि औजार व कृषि उत्पादन, पालतू प्राणियों के खाद्य सामग्री की दुकानें, मानसून से संबंधित सामग्री की दुकानें (व्यक्तिगत और संगठनात्मक) इसी चार घंटे की अवधि में खोली जा सकेंगी।राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत मंगलवार को कुछ नई पाबंदियों का एलान किया।
राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह आदेश 20 अप्रैल से 1 मई तक लागू रहेगा। इसके अनुसार किराना, सब्जी, फल समेत उक्त सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक होम डिलीवरी सेवा देने की अनुमति होगी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय प्रशासन समय में फेरबदल कर सकता है। इसके अलावा स्थानीय आपदा प्रबंधन प्रशासन कुछ गतिविधियों और सेवाओं को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहमति से आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित कर सकता है।
Created On :   20 April 2021 6:44 PM IST