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अब 500 मीट्रिक टन तक दालों का स्टाक कर सकेंगे थोक व्यापारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में थोक विक्रेता अब तुअर, मसूर, उड़द और चना दाल का 500 मीट्रिक टन तक स्टॉक रख सकेंगे। लेकिन शर्त यह होगी कि दाल की एक किस्म की मात्रा 200 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब तक थोक विक्रेताओं के लिए दाल की स्टॉक सीमा 200 मीट्रिक टन थी। केंद्र के निर्देश पर अब इसको राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है।
बुधवार को मंत्रालय में राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग के सचिव विजय वाघमारे ने ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 19 जुलाई के आदेश के आधार पर राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने दालों के स्टॉक सीमा को निश्चित करने के संबंध में 9 अगस्त 2021 को आदेश जारी किया है। इसके अनुसार थोक विक्रेता 500 मीट्रिक टन दालों का स्टॉक रख सकेंगे।
खुदरा विक्रेताओं को 5 मीट्रिक तक टन दाल रखने की अनुमति होगी। जबकि मिलर को पिछले छह महीने का उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत इनमें से जो अधिक होगा उतना स्टॉक रखने की छूट होगी। यह आदेश आयात की जाने वाली दालों पर लागू नहीं होगा। दालों के स्टॉक सीमा का यह आदेश 31 अक्टूबर 2021 तक लागू रहेगा।
Created On :   11 Aug 2021 8:08 PM IST