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ओबीसी राजनीतिक आरक्षण एक्ट को चुनौती, 12 अप्रैल को होगी सुनवाई
By - Bhaskar Hindi |7 April 2022 4:44 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ओबीसी राजनीतिक आरक्षण एक्ट को चुनौती, 12 अप्रैल को होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पारित किए गए ओबीसी राजनीतिक आरक्षण एक्ट को चुनौती देनी वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बीते 7 मार्च को मध्यप्रदेश पैटर्न पर आधारित ओबीसी राजनीतिक आरक्षण विधेयक पारित किया। इसके तहत चुनाव आयोग के कई अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास ले लिए है। वॉर्ड्स की पुनर्रचना, चुनाव की तारीखें भी राज्य सरकार तय करेंगी। इस पर अंतिम रूप से मुहर चुनाव आयोग लगाएगा। रमेश केरे पाटील ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में इस कानून को चुनाव आयोग के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया है
Created On :   7 April 2022 10:13 PM IST
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