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ओबीसी आरक्षण- पीएससी परीक्षा की चयन सूची को अंतिम रूप देेने पर रोक बरकरार

हाईकोर्ट ने कहा- 27 फरवरी को होने वाली अंतिम सुनवाई के दौरान होगा सभी पहलुओं पर विचार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत या फिर 14 फीसदी आरक्षण का लाभ देने के मुद्दे पर मप्र हाईकोर्ट में अब 27 फरवरी को अंतिम सुनवाई होगी। इस वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण का ही लाभ देने संबंधी अंतरिम आदेश को वापस करने पर चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने बुधवार को कहा कि सभी मुद्दों पर अब अंतिम सुनवाई पर ही विचार किया जाएगा। मामले पर सरकार का पक्ष रखने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे पैरवी के लिए आए थे।
राज्य सरकार की ओर से दायर इस अर्जी में कहा गया है कि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में होने वाले दाखिलों में ओबीसी वर्ग को 27 के बजाय 14 प्रतिशत आरक्षण देने का अंतरिम आदेश हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को दिया था। इसके बाद बीते 28 जनवरी को भी युगलपीठ ने पीएससी द्वारा विभिन्न पदों पर ली गई परीक्षाओं की चयन सूची में भी ओबीसी वर्ग को 27 के बजाय 14 फीसदी आरक्षण दिए जाने का अंतरिम आदेश सुनाया था। 19 मार्च 2019 को दिए गए अंतरिम आदेश पर फिर से विचार करने यह अर्जी दायर की गई थी। मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी, सिद्धार्थ गुप्ता, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे व शासकीय अधिवक्ता हिमान्शु मिश्रा और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह और उदय साहू हाजिर हुए। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की है।
Created On :   6 Feb 2020 1:57 PM IST