ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, रोक बरकरार हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल को

OBC reservation will not exceed 14 percent, stay in High Court final hearing on April 19
ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, रोक बरकरार हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल को
ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, रोक बरकरार हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल को

डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। मप्र हाईकोर्ट ने 14 प्रतिशत से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल को नियत की है। राइट टाउन जबलपुर निवासी असिता दुबे सहित 29 लोगों की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वर्ष 2019 में सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी व ब्रहमेन्द्र पाठक द्वारा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का समर्थन किया गया है। एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक शाह ने कहा है कि राज्य सरकार ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण का भी लाभ नहीं दे रही है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने मामले की अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल को नियत की है। 
 

Created On :   25 March 2021 3:44 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story