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ओबीसी आरक्षण को 14 से 27 फीसदी करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं सुनवाई में 9 दिसंबर को

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को 14 से 27 फीसदी करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को हुई सुनवाई में 9 दिसंबर की तारीख दी गई है। 14 फीसदी से ज्यादा ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की ज्वाइंट बेंच ने लगाई गई रोक को अभी बरकरार रखा है।आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर अंतिम बहस की 9 दिसम्बर को तय की है।
सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से ओबीसी आबादी की सोमवार को सभी दायर याचिकाओं पर जानकारी पेश की गई। बताया गया कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश में आबादी के लिहाज सेआरक्षण देना चाहती है। प्रदेश में इनकी आबादी 50 फीसदी से अधिक है।
मराठा आरक्षण का दिया हवाला
आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि हाल ही में मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच द्वारा निर्णय दिया गया है। इस निर्णय में बताया गया है कि आबादी के परिपालन में भी 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघ ने इस मामले में पक्ष रखा। वर्ष 1993 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का न्याय दृष्टांत है कि आबादी के लिहाज से आरक्षण का प्रावधान नहीं है।
Created On :   2 Nov 2020 6:38 PM IST