प्रदेश में जिम खोलने पर मुख्य सचिव 15 दिन में विचार कर पारित करें आदेश - हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण

On opening the gym in the state, the Chief Secretary should consider and pass an order in 15 days.
प्रदेश में जिम खोलने पर मुख्य सचिव 15 दिन में विचार कर पारित करें आदेश - हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण
प्रदेश में जिम खोलने पर मुख्य सचिव 15 दिन में विचार कर पारित करें आदेश - हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पॉल की डिवीजन बैंच ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि प्रदेश में जिम खोलने के अभ्यावेदन पर कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार विचार कर 15 दिन में तार्किक आदेश पारित करें। डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण करते हुए मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि अभ्यावेदन पर पारित आदेश से याचिकाकर्ता को भी अवगत कराया जाए। 
यह है मामला - यह याचिका  जिम ऑनर्स एसोसिएशन के संस्थापक और राइट टाउन जबलपुर निवासी डॉ. प्रशांत मिश्रा ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि प्रदेश में लगभग 5 हजार जिम हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिम को बंद करने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया कि जिम में कसरत करने से आम लोगों की इम्युनिटी बढ़ती है। ऐसे में जिम बंद रखना उचित नहीं है। याचिका में कहा गया कि कोरोना की पहली लहर के बाद जिम खोले गए थे, लेकिन कहीं भी ऐसा मामला सामने नहीं आया, जहाँ जिम से कोरोना संक्रमण फैला हो। 
कर्नाटक के मुख्य सचिव के आदेश का हवाला
अधिवक्ता एसके पांडे ने तर्क दिया कि कर्नाटक के मुख्य सचिव ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन में भी जिम खुले रखने का आदेश दिया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी जिम खोलने का निर्देश जारी करने का अनुरोध डिवीजन बैंच से किया गया।  डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण करते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि प्रदेश में जिम खोलने के अभ्यावेदन पर विचार कर 15 दिन में आदेश पारित किया जाए। 

Created On :   12 Jun 2021 2:26 PM IST

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