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डीएनए रिपोर्ट के आधार पर रेप के आरोपी की सजा बरकरार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए एक आरोपी के दस साल के कारावास की सजा को बरकरार रखा है। निचली अदालत ने आरोपी आत्माराम गरुड को पाक्सो कानून की धाराओं के तहत दस साल के कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपली की थी। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के सामने आरोपी की अपील पर सुनवाई हुई।
आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि पीड़िता की उम्र को लेकर स्कूल के रिकार्ड विश्वसनीय नजर नहीं आ रहे है। किंतु न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़ी डीएनए रिपोर्ट व पीड़िता की उम्र को लेकर स्कूल से जुड़े रिकार्ड को देखने के बाद कहा कि इस मामले में आरोपी की संलिप्तता को लेकर पुख्ता सबूत है। इसलिए आरोपी को सुनाई गई सजा को कायम रखा जाता है और उसकी अपील को खारिज किया जाता है।
Created On :   1 Sept 2022 8:58 PM IST