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युवक के खिलाफ किस आधार पर की गई एनएसए की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि दमोह निवासी युवक के खिलाफ किस आधार पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। डिवीजन बैंच ने जवाब के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को नियत की है। यह याचिका दमोह कसाई मोहल्ला निवासी मोहम्मद हसनैन उर्फ गंजा की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि दमोह कलेक्टर ने 14 दिसम्बर 2020 को विना किसी आधार के उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर दी है। उसके खिलाफ वर्ष 2007 से अभी तक 12 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे। जिनमें से 10 प्रकरणों में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है। वर्तमान में उसके खिलाफ केवल प्रकरण विचाराधीन है। फिलहाल उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, जिससे उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जा सके। अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी और विजय राघव सिंह के तर्क सुनने के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया है।
Created On :   30 Dec 2020 3:13 PM IST