मनपा-जिप-पंचायत चुनाव के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र पेश करने के लिए एक साल की मोहलत 

One year extension to present caste validity certificate for Municipal/Zip-Panchayat elections
मनपा-जिप-पंचायत चुनाव के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र पेश करने के लिए एक साल की मोहलत 
मंत्रिमंडल का फैसला   मनपा-जिप-पंचायत चुनाव के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र पेश करने के लिए एक साल की मोहलत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर पालिका, नगरपालिका, जिला परिषद व पंचायत चुनावों में आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने वालों की सहुलियत के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाई गई है। सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।  कोरोना संकट से चलते जांच पड़ताल समितियों से समय पर जाति वैधता प्रमाण पत्र उम्मीदवारों को नहीं मिल सके हैं। इसकी वजह से आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को कोई दिक्कत न हो इस लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इसको लेकर राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा। नियमों के अनुसार मनपा, नगर परिषद, जिला परिषद व ग्राम पंचायत की आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र व प्रमाण पत्र पड़ताल समिति द्वारा दिया गया ‘वैधता प्रमाण पत्र’ पेश करना जरुरी होता है। कोरोना संकट के चलते जाति पड़ताल समिति पर एक साथ काम का बोझ बढ़ गया है। जिससे समिति समय पर प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पा रही है। 

इस लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए महानगरपालिका, नगरपरिषद के सभी सार्वजनिक चुनाव व उप चुनाव के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को 12 महिनें के भीतर वैधता प्रमाण पत्र पेश करने का हलफनामा देना होगा। जिला परिषद व ग्राम पंचायत चुनाव के लिए भी 12 महिने की मोहलत दी गई है। उम्मीदवारों को 12 महिने के भीतर वैधता प्रमाण पत्र देने का हलफनामा देना होगा। इस दौरान प्रमाण पत्र पेश न करने की स्थिति में चुनाव रद्द कर दिया जाएगा।   

 

Created On :   29 Nov 2021 7:43 PM IST

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