100 फीसदी ऑफलाइन स्कूल खुलने तक वसूली जाए केवल ट्यूशन फीस

Only tuition fee should be collected till 100% offline school opens
100 फीसदी ऑफलाइन स्कूल खुलने तक वसूली जाए केवल ट्यूशन फीस
हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर की माँग 100 फीसदी ऑफलाइन स्कूल खुलने तक वसूली जाए केवल ट्यूशन फीस

डिजिटल डेस्क जबलपुर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते पिछले दिनों राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत स्कूलों में केवल 50 फीसदी उपस्थिति और ऑनलाइन कक्षाएँ जारी रखने कहा गया है। इसी के मद्देनजर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर माँग की गई है कि जब तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हो जाती या 100 फीसदी क्षमता के साथ स्कूल नहीं खुल जाते, तब तक केवल ट्यूशन फीस ही वसूली जाए।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने याचिका दायर कर बताया िक इस मामले में हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को निर्देश दिए थे कि जब तक कोरोना महामारी की समाप्ति की घोषणा नहीं होती या स्कूल पूरी तरह फिजिकली शुरू नहीं होते तक केवल ट्यूशन फीस वसूली जाए।
याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने 29 जून 2021 को निजी स्कूलों को फीस में 10 फीसदी बढ़ोत्तरी की छूट दी थी। मामला हाईकोर्ट पहुँचा तब शासन ने 8 जुलाई को आदेश जारी किया कि केवल ट्यूशन फीस ही वसूली जाए। अब सरकार ने 22 नवंबर को पूर्व में जारी आदेश को शून्य कर निजी स्कूल प्रबंधन को पूरी फीस वसूलने की छूट दे दी है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया िक सरकार ने राजस्थान राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला देकर 22 नवंबर का आदेश जारी किया था। उनका कहना है िक राजस्थान के संबंध का आदेश मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा।

Created On :   30 Nov 2021 9:58 PM IST

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