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कृषि विस्तार अधिकारी से अधिक वेतन भुगतान पर ब्याज वसूली का आदेश निरस्त
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कृषि विस्तार अधिकारी से अधिक वेतन भुगतान पर की जा रही ब्याज वसूली के आदेश को निरस्त कर दिया है। एकलपीठ ने कहा है कि कृषि विस्तार अधिकारी से वसूले गए ब्याज को मासिक किश्तों में वापस किया जाए। यह याचिका कटनी जिले के विजयराघवगढ़ में पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारी पूरनलाल सोनी ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में उसका वेतन निर्धारण किया गया था। वर्ष 2021 में जानकारी दी गई कि उसे वर्ष 2009 से 2012 तक 1 लाख 94 हजार रुपए अधिक वेतन का भुगतान कर दिया गया है। इसके एवज में उससे ब्याज सहित 3 लाख 88 हजार रुपए वसूलने का आदेश दिया गया। जनवरी 2021 से उसके वेतन से कटौती शुरू कर दी गई। अधिवक्ता परितोष त्रिवेदी ने तर्क दिया कि राज्य शासन की गलती के कारण कृषि विस्तार अधिकारी को 1 लाख 94 हजार रुपए अधिक वेतन का भुगतान हुआ है। इसमें कृषि विस्तार अधिकारी की किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। राज्य शासन की गलती के लिए कृषि विस्तार अधिकारी से ब्याज की वसूली नहीं की जा सकती है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने कृषि विस्तार अधिकारी से अधिक वेतन भुगतान पर ब्याज वसूली का आदेश निरस्त कर दिया है।
Created On :   29 Jun 2021 3:44 PM IST