ग्राम रोजगार सहायक की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त

Order of dismissal of Village Employment Assistant canceled
ग्राम रोजगार सहायक की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त
ग्राम रोजगार सहायक की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने ग्राम पंचायत धनककड़ी लखनादौन के ग्राम रोजगार सहायक द्वारका राय की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया है। एकलपीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी के पूर्व सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। यह याचिका लखनादौन निवासी द्वारका राय की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि वह ग्राम पंचायत धनककड़ी में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2018 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनादौन ने एक दिन का नोटिस देकर उसकी सेवा समाप्त कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी और अपूर्व त्रिवेदी ने तर्क दिया कि जवाब के लिए एक दिन का समय दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता को दिए गए नोटिस में लगाये गए आरोप अस्पष्ट और अपूर्ण थे। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि बर्खास्तगी के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। याचिकाकर्ता को पहले अपील दायर करना था, इस मामले में सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने ग्राम रोजगार सहायक की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया है। 

Created On :   26 Jun 2021 3:44 PM IST

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