सेवा में कमी पर जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश 

Order of District Consumer Commission on deficiency in service
सेवा में कमी पर जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश 
बीमा कंपनी अदा करे 2.37 लाख की क्षतिपूर्ति सेवा में कमी पर जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश 

डिजिटल डेस्क,सतना। फायर ब्रिगेड रिपोर्ट की आड़ में क्लेम राशि नहीं दिए जाने को जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी माना है। आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा और सदस्य उमेश गिरि की पीठ ने यूनाईटेड इंडिया कम्पनी को 2 लाख 70 हजार रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किए जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सेवा में कमी और परिवाद व्यय के मद में 7 हजार रुपए की राशि भी दिए जाने का आदेश दिया है। अधिवक्ता ओमीशंकर तिवारी ने बताया कि वाहन मालिक सतेन्द्र गौतम अपने भाई मृगेन्द्र गौतम के साथ 24 जून 2019 को रात करीब साढ़े 11 बजे रीवा जा रहा था। रायपुर कर्चुलियान के पास गाड़ी से धुआं निकलने पर गाड़ी को सड़क पर ही रोक दिया और मदद के लिए गोहार लगाई। रात और सुनसान रास्ता होने की वजह से कोई मदद के लिए नहीं आया, तब शिकायतकर्ता ने डायल 100 को सूचना दी। पुलिस वालों ने टैंकर मंगाकर गाड़ी की आग बुझाई, लेकिन तब तक पूरी गाड़ी जल चुकी थी। आगजनी की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के साथ बीमा कम्पनी में क्लेम प्रस्तुत किया। कम्पनी की ओर से सर्वेयर नियुक्त कर जांच-पड़ताल की गई और बाद में फायर ब्रिगेड रिपोर्ट उपलब्ध न होने का बहाना बताकर क्लेम निरस्त कर दिया गया। बीमा कम्पनी के अनुचित कृत्य की शिकायत परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराई, जिला फोरम में शिकायत सही पाए जाने पर बीमा कम्पनी को 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश दिया है।
 

Created On :   21 Jun 2022 11:54 AM IST

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