नागपुर खंडपीठ का आदेश - मुख्याध्यापक को मिलेगी पेंशन राशि

Order of Nagpur Bench - Headmaster will get pension amount
नागपुर खंडपीठ का आदेश - मुख्याध्यापक को मिलेगी पेंशन राशि
राहत नागपुर खंडपीठ का आदेश - मुख्याध्यापक को मिलेगी पेंशन राशि

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक को पेंशन की रकम के भुगतान का आदेश दिया है। वर्धा जिले की कारंजा तहसील के बालू भीमराव धोनाड़े माध्यमिक स्कूल के सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक तेजराम बागड़े ने प्रलंबित सेवानिवृत्ति लाभ पाने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता स्कूल से मुख्याध्यापक के रूप में 30 जून 2018 को सेवानिवृत्त हुए थे। इस दौरान मुख्याध्यापक के रूप में अवकाश भुगतान और ग्रैज्युएटी की रकम का भुगतान किया गया, लेकिन पीएफ और 7वें वेतन आयोग की बढ़ोतरी का लाभ नहीं दिया गया। सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक ने शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) के पास गुहार लगाई थी, लेकिन शिक्षणाधिकारी कार्यालय ने पर्याप्त दस्तावेजों नहीं होने का कारण बताते हुए भुगतान से इनकार कर दिया। इसी साल परेशान होकर तेजराव बागड़े ने हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। याचिका में शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) एवं संचालक संस्था विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के सचिव को प्रतिवादी बनाया गया था। इस बीच 7 दिसंबर को वेतन एवं भविष्य निर्वाह निधि कार्यालय की ओर से न्यायालय में पत्र पेश किया गया। इस पत्र में सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक के बैंक खाते में 28,37,805 रुपए जमा करने की जानकारी दी गई। इसके आधार पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता के भुगतान को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शैलेश नारनवरे ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादियों की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता संगीता जाचक ने पक्ष रखा। 

Created On :   21 Dec 2021 7:23 PM IST

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