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आगा चौक दरगाह की जमीन से सड़क निकालने पर यथास्थिति का आदेश

प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, नगर निगम आयुक्त और भवन अधिकारी को नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर की आगा चौक दरगाह की जमीन से सड़क निकालने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, नगर निगम आयुक्त और भवन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। डिवीजन बैंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव को इस मामले में कलेक्टर जबलपुर से भी जवाब हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
विश्व के 37 प्रमुख इस्लामिक तीर्थों में है आगा चौक की मजार 7 यह याचिका ख्वाजा निजामिया मजार चौक की ओर से सैयद लियाकत अली की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस्लामिक जगत के सबसे पवित्र 37 धार्मिक तीर्थों में से दो मजारें आगा चौक परिसर में स्थित हैं। नगर निगम की ओर से सड़क चौड़ीकरण के लिए आगा चौक की दरगाह की जमीन को खाली करने का आदेश दिया गया है।
सूफी संत की मजार का पूरा तकिया सड़क चौड़ीकरण की जद में आ जाएगा - याचिका में कहा गया है कि सूफी संत हजरत नजीर अहमद साहब की मजार का पूरा तकिया सड़क चौड़ीकरण की जद में आ जाएगा। इन मजारों में बुजुर्ग दफन हैं, जिनके ऊपर कब्र के तकिए बने हैं। दरगाह के तकिए और उसके नीचे दफन बुजुर्गों को दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने कलेक्टर को बनाया था मध्यस्थ 7 वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्शमुनि त्रिवेदी, आशीष त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, असीम त्रिवेदी और अपूर्व त्रिवेदी ने तर्क दिया कि वर्ष 2016 में भी ननि ने आगा चौक दरगाह की जमीन लेने की कोशिश की थी। हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर कलेक्टर को मध्यस्थ बनाया था। याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से साढ़े 6 फीट जमीन ननि को दे दी थी।
Created On :   10 Feb 2021 1:42 PM IST