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अनिल परब के रिजार्ट वाली जमीन से जुड़ा आदेश रद्द, गैर कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद रत्नागिरि जिले के अधिकारियों ने कृषि भूमि के एक टुकड़े को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने का अपना पिछला आदेश रद्द कर दिया है। इस जमीन पर राज्य के परिवहन मंत्री व शिवसेना नेता अनिल परब ने कथित तौर पर एक रिजॉर्ट बनाया है। रत्नागिरि के अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय शिंदे के छह दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि 2017 की अधिसूचना (कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में बदलने) रद्द कर दी गई है। भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने बुधवार को रत्नागिरि के अतिरिक्त जिला अधिकारी के छह दिसंबर के आदेश की प्रति ट्विटर पर साझा की। सोमैया ने पहले परब पर अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके तटीय रत्नागिरि जिले के दापोली तहसील के मुरुद गांव में कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने और उस पर एक रिर्जार्ट बनाने का आरोप लगाया था। सोमैया ने बताया कि इस मामले को लेकर लोकायुक्त के यहां चल रही सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है।
Created On :   8 Dec 2021 9:29 PM IST