दिव्यांग आवेदक को सिविल जज मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश

Order to include the disabled applicant in the Civil Judge Main Examination
दिव्यांग आवेदक को सिविल जज मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश
दिव्यांग आवेदक को सिविल जज मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने एक दिव्यांग आवेदक को सिविल जज मुख्य परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम आदेश दिया है। सिविल जज मुख्य परीक्षा 9 जुलाई को आयोजित की जानी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा प्रदान की है। याचिका की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है। यह याचिका दादरी उत्तर प्रदेश निवासी दिव्यांग रीतेश कुमार गोयल ने दायर की है।  याचिका में कहा गया कि मप्र सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2019 में दिव्यांगों को 4 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान के अनुसार कुल 20 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित किए जाने थे। सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने पर दिव्यांगों के लिए अलग से मैरिट लिस्ट तैयार नहीं की गई। दिव्यांगों के लिए भी सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ माक्र्स रखे गए। इसके कारण 20 आरक्षित पदों पर केवल 13 दिव्यांग आवेदक सिविल जज मुख्य परीक्षा के लिए क्वॉलीफाई कर पाए।  अधिवक्ता श्रेयस दुबे ने तर्क दिया कि सिविल जज मुख्य परीक्षा के लिए दिव्यांगों के लिए अलग से मैरिट लिस्ट नहीं बनाने की वजह से कई आवेदक मुख्य परीक्षा के लिए क्वॉलीफाई करने से वंचित रह गए। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने एक  दिव्यांग आवेदक को सिविल जज मुख्य परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम आदेश दिया है।

Created On :   6 July 2021 4:49 PM IST

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