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ग्राम रोजगार सहायको को तीन दिन में काम पर लौटने का आदेश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। ग्राम रोजगार सहायकों की हड़तान के कारण परेशानी झेल रहे पंच सरपंच की जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायको को तीन दिन में काम पर लौटने का आदेश दिया है। जस्टिस एसके गंगेले और जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की युगल बेंच ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि तीन दिन की समय सीमा में काम पर न आने वाले ग्राम रोजगार सहायकों पर कार्रवाई की जाए। युगल बेंच ने राज्य शासन और ग्राम रोजगार सहायक एवं पंचायत सहायक सचिव कर्मचारी संघ को दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।
नरसिंहपुर के करेली खैरीनाका ग्राम पंचायत के सरपंच ब्रजेश पटेल और पंच कमलेश सेन की ओर से दायर जनहित में कहा गया कि नियमितिकरण और वेतनवृद्धि की मांग को लेकर 15 मई से ग्राम रोजगार सहायक हड़ताल पर है। इसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा का काम नहीं हो पा रहा है। मनरेगा के मजदूरों को भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, पंचायतों के निर्माण कार्य ठप हो गए है। ग्राम पंचायतों में काम नहीं होने से आम लोग परेशान हो रहे है।
अधिवक्ता पीयूष जैन और अविनाश जरगर ने युगल बेंच को बताया कि 15 मई से ग्राम रोजगार सहायको की हड़ताल की वजह से पंचायतों का पूरा कामकाज ठप हो गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि ग्राम रोजगार सहायको को काम पर लौटने के निर्देश दिए जाए। अतिरिक्त महाधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने कहा कि राज्य शासन ग्राम रोजगार सहायको की उचित मांगों पर विधि अनुसार विचार करने के लिए तैयार है। सुनवाई के बाद युगल बेंच ने ग्राम रोजगार सहायको को तीन दिन में काम पर लौटने का आदेश दिया है। युगल बेंच ने मुख्य सचिव को तय समय सीमा पर काम पर नहीं लौटने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।गौरतलब है कि कर्मचारियों की हड़तालों के कारण जन सामान्य को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ।
Created On :   11 Jun 2018 8:02 PM IST