शहर के तालाबों में अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करने आदेश

Order to submit report of encroachment in city ponds
शहर के तालाबों में अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करने आदेश
शहर के तालाबों में अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करने आदेश

डिजिटल डेस्क जिबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने शहर के सभी तालाबों में हुए अतिक्रमण और कचरा फेंके जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने नगर निगम जबलपुर को आदेशित किया है कि शहर के सभी तालाबों का निरीक्षण कर उन पर  हुए अतिक्रमण और कचरा फेंके जाने की रिपोर्ट पेश की जाए।  डिवीजन बैंच ने यह आदेश राज्य सरकार के उस जवाब को देखने के बाद दिया है, जिसमें कहा गया है कि गढ़ा के इमरती तालाब से अतिक्रमणों को हटा दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को नियत की गई है। 
गढ़ा निवासी अधिवक्ता विजित साहू की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि एक समय जबलपुर 52 ताल-तलैयों का शहर था।   लगातार हो रहे अतिक्रमण और कचरा फेंके जाने से तालाबों का अस्तित्व मिटता जा रहा है। तालाबों का अस्तित्व मिटने से भू-जल स्तर भी गिरता जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि गढ़ा के इमरती तालाब में राजा बर्मन, कटार बर्मन और संजू बर्मन ने अतिक्रमण कर लिया है। पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने इमरती तालाब से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया कि इमरती तालाब से अतिक्रमण को हटा दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ब्रहमेन्द्र पाठक ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से केवल एक तालाब के अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट पेश की गई। शहर के अधिकांश तालाबों में अतिक्रमण हो रहा है, इसके साथ ही तालाबों में कचरा फेंका जा रहा है। सुनवाई के बाद  डिवीजन बैंच ने नगर निगम को शहर के सभी तालाबों का निरीक्षण कर उन पर हुए अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।   

Created On :   5 Dec 2020 3:57 PM IST

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