मनमाने तरीके से पारित आवास खाली कराने का आदेश निरस्त

Order to vacate the house passed arbitrarily canceled
मनमाने तरीके से पारित आवास खाली कराने का आदेश निरस्त
मनमाने तरीके से पारित आवास खाली कराने का आदेश निरस्त

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक विजय राघवेन्द्र सिंह का भोपाल स्थित शासकीय आवास खाली कराए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि कांग्रेस विधायक का आवास आवंटन निरस्त करने का आदेश मनमाने तरीके से पारित किया गया था।  कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा से कांग्रेस विधायक विजय राघवेन्द्र सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि कांग्रेस शासनकाल में उन्हें भोपाल में नियमानुसार आवास आवंटित किया गया था। भाजपा की सरकार आने के बाद एक जून 2020 को उनका आवास आवंटन निरस्त कर दिया गया। अधिवक्ता वरुण तन्खा और समरेश कटारे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता निर्वाचित विधायक है। नियमानुसार उन्हें पाँच साल के कार्यकाल के लिए आवास आवंटित किया जाता है। राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया कि आवास आवंटन में नियमों का पालन नहीं किया गया था। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने 17 दिसम्बर को निर्णय सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को डिवीजन बैंच ने शासकीय आवास खाली कराए जाने का आदेश निरस्त कर दिया है।  

Created On :   22 Dec 2020 3:25 PM IST

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