पटवारी को 4 वर्ष की कठोर कैद - ऋण पुस्तिका बनवाने ली थी 2 हजार की रिश्वत 

Patwari got 4 years rigorous imprisonment - bribe of 2 thousand to get loan book made
पटवारी को 4 वर्ष की कठोर कैद - ऋण पुस्तिका बनवाने ली थी 2 हजार की रिश्वत 
पटवारी को 4 वर्ष की कठोर कैद - ऋण पुस्तिका बनवाने ली थी 2 हजार की रिश्वत 

डिजिटल डेस्क सतना। पीसी एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने 2 हजार की रिश्वत लेने के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर एक पटवारी विपिन तिवारी को 4 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश रविन्द्र प्रताप सिंह चुंडावत ने 4 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।   
क्या है पूरा मामला  
पीआरओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि सितंबर 2004 से मई 2015 की अवधि में रामनगर तहसील की झिन्ना सर्किल में पदस्थ रहे पटवारी विपिन तिवारी ने हल्का क्षेत्र के गांव हिनौता निवासी  शैलेन्द्र सिंह से 5 डिसमिल आराजी का वारिसाना करवाने और ऋण पुस्तिका बनवाने के लिए 2 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। पटवारी ने एक हजार की रिश्वत ले ली थी और शेष एक हजार रुपया दिए जाने का दबाव बना रहा था। लिहाजा फरियादी शैलेन्द्र सिंह ने रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त रीवा से कर दी। शिकायत की तस्दीक के बाद लोकायुक्त की छापामार टीम ने दबिश देकर पटवारी विपिन तिवारी पिता शिव शरणमणि तिवारी निवासी कुवरी (सीधी) को एक हजार की रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के विरुद्ध  पीसी एक्ट की स्पेशल कोर्ट में धारा-7, 13(1)(डी) और धारा 13(2) के तहत चार्जशीट पेश की गई थी। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक मो. फखरूद्दीन ने पक्ष रखा। 

Created On :   24 Oct 2019 2:36 PM IST

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