3 हजार रिश्वत पर पटवारी को 4 साल की जेल

Patwari jailed for 3 years on 3 thousand bribes
3 हजार रिश्वत पर पटवारी को 4 साल की जेल
3 हजार रिश्वत पर पटवारी को 4 साल की जेल

डिजिटल डेस्क सतना। राजस्व नक्शा तरमीम करने के लिए 3 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए पटवारी को पीसी एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने 4 साल के कारावास की सजा दी है। स्पेशल जज रवीन्द्र प्रताप सिंह ने आरोपी पटवारी पर 6 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। लोकायुक्त की ओर से एडीपीओ बीएम शर्मा ने पक्ष रखा। 
3 साल पहले लोकायुक्त ने पकड़ा था 
अभियोजन प्रवक्ता एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2016 में आरोपी खम्हरिया तिवारी में पटवारी के पद में पदस्थ था। इसी पदस्थापना के दौरान खम्हरिया निवासी विष्णुकांत तिवारी ने पटवारी को अपनी जमीन का नक्शा तरमीम करने का आवेदन किया। आरोपी ने नक्शा तरमीम करने के लिए 3 हजार  की रिश्वत मांगी। फरियादी ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय रीवा में 23 मई 2016 को दर्ज कराया। लोकायुक्त पुलिस रीवा ने 26 मई 2016 को पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र विशेष कोर्ट में पेश किया। अदालत ने रिश्वत मांगने और लेने का अपराध साबित होने पर आरोपी जयकरण साकेत पिता कोदू लाल साकेत निवासी अमिरती जिला सतना को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।  
 

Created On :   16 Nov 2019 2:06 PM IST

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