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2 माह में करो मेडिक्लेम के 2.09 लाख का भुगतान
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला उपभोक्ता आयोग ने मेडिक्लेम की राशि का पूरा भुगतान नहीं करने को सेवा में कमी माना है। आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और न्यायिक सदस्य योमेश अग्रवाल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जबलपुर को आदेशित किया है कि परिवादी को दो माह के भीतर मेडिक्लेम की शेष राशि 2.09 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। आयोग ने परिवादी को मानसिक क्लेश के लिए 15 हजार और वाद व्यय के 5 हजार रुपए देने के लिए कहा है। यह प्रकरण सरस्वती कॉलोनी चेरीताल निवासी राजेन्द्र अग्रवाल ने दायर किया था। प्रकरण में कहा गया कि उन्होंने नेशनल इंंश्योरेंस कंपनी जबलपुर से मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी। पॉलिसी के तहत परिवार का प्रत्येक सदस्य को 4.50 लाख रुपए तक के इलाज कराने की सुविधा प्रदान की गई थी। 22 अप्रैल 2018 को उनकी पत्नी उमा अग्रवाल बीमार हो गईं। जिनका मुंबई के एक अस्पताल में इलाज कराया गया। इलाज का बिल 4 लाख 34 हजार रु. क्लेम किया गया। कंपनी ने केवल 2.25 लाख रुपए का भुगतान किया।
Created On :   12 March 2021 2:48 PM IST