परिवादी को दो माह के भीतर करें बीमा राशि का भुगतान

Pay insurance amount to the complainant within two months
परिवादी को दो माह के भीतर करें बीमा राशि का भुगतान
परिवादी को दो माह के भीतर करें बीमा राशि का भुगतान

जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश, मानसिक प्रताडऩा के लिए 10 हजार  देने का आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस को आदेशित किया है कि परिवादी को दो माह के भीतर 1 लाख 4 हजार 550 रुपए का भुगतान किया जाए। आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और न्यायिक सदस्य योमेश अग्रवाल ने परिवादी को मानसिक प्रताडऩा के लिए 10 हजार और वाद व्यय के लिए 3 हजार रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। नेपियर टाउन निवासी सुमित नायडू की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया है कि उसने भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अपनी कार का बीमा कराया था। 3 जून 2016 को उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उसने कार के एक्सीडेंट की सूचना बीमा कंपनी को दी। बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि उनकी कार के सुधार में आने वाले खर्च का भुगतान सर्विस सेंटर को कर दिया जाएगा। उन्होंने सर्विस सेंटर से कार का सुधार करा लिया, लेकिन बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। अधिवक्ता अरुण जैन और विक्रम जैन ने तर्क दिया कि इंश्योरेंस की शर्तों के अनुसार बीमा कंपनी कार के सुधार के लिए राशि का भुगतान नहीं कर रही है। सुनवाई के बाद आयोग ने दो माह के भीतर परिवादी को 1 लाख 4 हजार 550 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। 
 

Created On :   12 Feb 2021 3:35 PM IST

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