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11 समितियों और सात निजी उर्वरक विक्रेताओं पर लगाया गया जुर्माना

अनियमितता मिलने पर कृषि विभाग ने की थी कार्रवाई, 7 दिन में जमा करनी होगी राशि
डिजिटल डेस्क जबलपुर । टॉप-20 यूरिया बायर्स के सत्यापन में पाई गई अनियमितताओं के कारण जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले की 11 सहकारी समितियों, 1 डबल लॉक केन्द्र एवं 7 निजी विक्रेताओं पर पाँच-पाँच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इन सभी को 7 दिन में अर्थदंड की राशि जमा करने के आदेश भी दिये गये हैं। उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. एसके निगम के अनुसार जिन सहकारी समितियों डबल लॉक एवं निजी विक्रेताओं पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया है उनमें सिंगौद, पनागर, नुनियाकलां, बरौदा, बरगी, सहजपुरी, तलाड़, घाट सिमरिया, सिहोरा, पोड़ा, बघराजी एवं कटंगी, डबल लॉक केन्द्र सिहोरा तथा निजी विक्रेताओं में अग्रवाल खाद बीज भंडार सिहोरा के प्रोप्राइटर केशव प्रसाद अग्रवाल, शक्ति ट्रेडर्स गौर सालीवाड़ा के हरीदत्त पाठक, साहू ब्रदर्स गोसलपुर के राजेश साहू, अतुल ट्रेडर्स के अतुल पटैल, मीनाक्षी ट्रेडर्स की मीनाक्षी दुबे, अभिषेक ट्रेडर्स पनागर के रामदास पटैल एवं बालाजी कृषि केन्द्र सिहोरा के प्रोप्राइटर जितेन्द्र अग्रवाल शामिल हैं। अनियमितता पाये जाने पर इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे। सुनवाई के दौरान उचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई।
50 बोरी यूरिया भी की जाए राजसात7 उर्वरक के अवैध परिवहन के मामले में जब्त की गई 50 बोरी यूरिया को भी राजसात कर शहपुरा डबल लॉक केन्द्र के माध्यम से किसानों को वितरित कर राशि शासकीय खजाने में जमा कराने के आदेश दिये हैं। इस प्रकरण में कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक शहपुरा ने दीपनारायण कुशवाहा एवं संजय सिंह राजपूत के विरुद्ध 50 बोरी यूरिया का अवैध परिवहन करने पर शहपुरा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
Created On :   26 Dec 2020 2:36 PM IST