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अवैध खनन और परिवहन करने वालों पर लगाया गया ढाई लाख का जुर्माना

कलेक्टर न्यायालय से हुए आदेश, जुर्माना जमा न करने पर वाहनों को राजसात करने के आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने के मामले में 4 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में पेश किए गए। सुनवाई के बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इन प्रकरणों में लगभग ढाई लाख रुपए जुर्माना वसूलने के आदेश दिए। वहीं वाहनों के संबंध में कहा कि अगर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की जाए। आदेश के अनुसार रेत का अवैध परिवहन करते बिना नंबर के 10 चका हाइवा को रेत का अवैध परिवहन करते खनिज विभाग पुलिस की टीम ने भेड़ाघाट के पास पकड़ा था। शहपुरा िभटौनी निवासी वाहन मालिक बाबू सिंह राजपूत पर सुनवाई के दौरान 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह मझौली मलहना क्षेत्र में रेत खनन किया जा रहा था। खनिज विभाग ने मौके से दो ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी थीं। वाहन चालक राजेन्द्र सिंह से पूछताछ की गई लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे पाया। मौके से 10 घनमीटर रेत जब्त की गई। प्रकरण की सुनवाई के बाद 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह तिलवारा क्षेत्र से हाइवा क्रमांक एमपी 20 एचबी 4111 को मुरुम का अवैध परिवहन करते जब्त किया गया। वाहन मालिक तुलसीराम गौंड़ पर सुनवाई के दौरान 21 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा अन्य प्रकरणों में हाइवा क्रमांक एमपी 20 एचबी 9634 को गिट्टी का परिवहन करते तिलवारा क्षेत्र में पकड़ा गया। वाहन ओवरलोड पाया गया था। वाहन मालिक सुशील गोस्वामी पर सुनवाई के दौरान 14400 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
Created On :   28 Dec 2020 3:29 PM IST