धान का भुगतान न करने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना - प्रदेश में अधिनियम लागू होने के बाद पहली कार्यवाही

Penalty of 25 thousand rupees for non payment of paddy - first action after enactment of Act in the state
धान का भुगतान न करने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना - प्रदेश में अधिनियम लागू होने के बाद पहली कार्यवाही
धान का भुगतान न करने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना - प्रदेश में अधिनियम लागू होने के बाद पहली कार्यवाही

 जिन किसानों से व्यापारी ने की थी खरीदी उनका भुगतान भी कराया
डिजिटल डेस्क जबलपुर । किसानों से धान खरीदी करने के बाद अगर व्यापारी द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है तो उस पर केन्द्र सरकार के नये अधिनियम के तहत कार्यवाही का अधिकार है। ऐसा ही एक मामला पाटन एसडीएम आशीष पांडे के पास जब पहुँचा तो उन्होंने तत्काल ही इस मामले में 25 हजार का जुर्माना लगाने के साथ ही किसानों का भुगतान भी कराया। प्रदेश में इस तरह की कार्यवाही का यह पहला मामला है।
एसडीएम ने बताया कि पिछले दिनों टीम के साथ शारदा वेयरहाउस पाटन का िनरीक्षण किया गया था जहाँ मंडी की लाइसेंसधारी व्यापारी फर्म शिवशक्ति ट्रेडर्स ने 34 सौ बोरी धान खरीदी करके भंडारित की थी। फर्म मालिक से जब खरीदी से जुड़ी जानकारी माँगी गई तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। एसडीएम ने मंडी सचिव सुनील पांडे को जिन आधा दर्जन किसानों से खरीदी की गई थी उनका भुगतान कराने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, जिसके बाद सचिव ने दो दिन में फर्म से किसानों की 22,46,800 रुपये की पेमेंट कराई। वहीं फर्म पर नियम के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एसडीएम ने निर्देश भी िदये कि नियमानुसार अगर कोई व्यापारी या फर्म किसानों से उपज की खरीदी करती है तो उसका भुगतान 3 दिन में हर हाल में हो जाये नहीं तो कार्यवाही की जायेगी।

 

Created On :   15 Dec 2020 2:29 PM IST

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