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लॉकडाउन के उल्लंघन में 30 लाख 61 हजार का अर्थदंड वसूला

डिजिटल डेस्क जबलपुर। कोरोना वायरस के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों की अपहेलना करने तथा खुद को खतरे मेें डालने वाले 29 हजार 445 लोगों से 30 लाख 61 हजार 50 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। यह जुर्माना उन लोगों से वसूल किया गया जो कि बाइक या स्कूटी पर दो लोग सवार थे या फिर सोशन डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। कुछ लोग तो रात में कफ्र्यू के बाद भी बिना वजह घर से निकले थे। बड़ी संख्या में लोग बहाने बनाकर निकले थे, जिनको पकडऩे के बाद पुलिस ने जुर्माना किया। इसके अलावा मॉस्क नहीं पहनने वालों पर भी कार्रवाई का क्रम जारी है और रोज दो से तीन सौ लोगों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इस कार्रवाई में जिला प्रशासन एवं नगर निगम की टीमें भी शामिल हैं।
इस मामले में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने जानकारी दी है कि लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने वाले 2098 प्रकरणों में 2860 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। रविवार को होने वाले टोटल लॉकडाउन के दौरान भी सख्ती जारी रहेगी। लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने की सलाह दी गई है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।