अवैध उत्खनन-परिवहन के 26 प्रकरणों में 1 करोड़ से अधिक का अर्थदंड लगाया

Penalty over 1 crore imposed in 26 cases of illegal mining-transport
 अवैध उत्खनन-परिवहन के 26 प्रकरणों में 1 करोड़ से अधिक का अर्थदंड लगाया
 अवैध उत्खनन-परिवहन के 26 प्रकरणों में 1 करोड़ से अधिक का अर्थदंड लगाया

कलेक्टर ने की खनिज माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
डिजिटल डेस्क शहडोल ।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिले में माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर हो गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने सोमवार को जिले में रेत, कोयला, पत्थर के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 26 प्रकरणों में एक करोड़ 13 लाख 16 हजार 320 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। वहीं पांच आरोपियों पर जिलाबदर की कार्रवाई की गई है। खनिज, रेत, कोयला, पत्थर उत्खनन एवं मिट्टी का अवैध कारोबार करने वाले जिन लोगों पर अर्थदंड लगाया गया है, उनमें रामप्रसाद शर्मा पर 74 हजार रुपए, सुनील मिश्रा पर 2 लाख 88 हजार, चंद्रवती प्रजापति पर 15 लाख, सुग्रीव बैगा पर 10 हजार, मारुति पाइप पर 22 लाख, शिव कुमार पटेल 16 लाख, मनोज गुप्ता 14 लाख, कमलेश तिवारी 22 लाख, पवन कुमार 42 लाख, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता 28 लाख 9800, बेलसिया कुंवारिया 42 हजार, चंद्र साहू 18 लाख, दिनेश सिंह 15 लाख, कान्हा कचेर 3020 रुपए, अमर सिंह 5 हजार, विकास कुमार 4 लाख, शिव प्रसाद केवट 20 हजार, महेश शर्मा 12 लाख, राजकुमार पटेल 10 हजार, दयाराम कुशवाहा 3900, राजू प्रजापति 19600, अरविंद जैन निवासी कटनी पर 11 लाख 56 हजार, राजेंद्र द्विवेदी साढ़े 4 लाख, वीरेंद्र पटेल पर 3 लाख 60 हजार और दरबारी लाल गौड पर 3000 का अर्थदण्ड शामिल है। 
इन्हें किया जिलाबदर
कलेक्टर ने सोमवार को डी उर्फ  कुबेर दत्त पांडे पिता स्व. रामाकांत पांडे उम्र 29 साल निवासी ग्राम सरई कापा, भिम्मा उर्फ  भीमसेन बसोर पिता मुन्ना बासोर उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 15 टिकरी टोला बुढ़ार, सद्दाम अली पिता अब्दुल रहमान निवासी पुट्टीबाड़ा शहडोल, बबलू उर्फ बाबूलाल साहू पिता गंगाराम साहू उम्र 35 वर्ष निवासी सिगनिहा थाना गोहपारू और पप्पा उर्फ फिरोज पिता ईदुखान उम्र 32 वर्ष निवासी बंगवार थाना धनपुरी को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया है।  
 

Created On :   19 Jan 2021 12:32 PM GMT

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