नहीं देनी पड़ेगी फिटनेस में देरी पर पेनल्टी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का आदेश

Penalty will not taken on delay in fitness,Order of transport commissioner
नहीं देनी पड़ेगी फिटनेस में देरी पर पेनल्टी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का आदेश
नहीं देनी पड़ेगी फिटनेस में देरी पर पेनल्टी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का आदेश

डिजिटल डेस्क शहडोल । परिवहन मुख्यालय ने वाहनों के लाइसेंस रिन्यूअल और फिटनेस रिन्यूअल में देरी होने पर ली जाने वाली पेनल्टी नहीं लेने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का आदेश शनिवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय शहडोल पहुंचा है। 

लाइसेंस और फिटनेस रिन्यूअल पर मिलने वाली पेनल्टी से परिवहन विभाग की अच्छी खासी आय हो जाती है। शहडोल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ही लाइसेंस और फिटनेस रिन्यूअल के लिए रोजाना दो दर्जन से अधिक ग्राहक पहुंचते हैं। इनमें से अधिकतर को पेनल्टी देनी पड़ती है। अब यह पेनल्टी नहीं लगेगी। फिटनेस रिन्यूअल में देरी पर 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगती थी, वहीं लाइसेंस रिन्यूअल में चाहे एक दिन की भी देरी हो 1000 रुपए जुर्माना वसूला जाता था। 

राजस्व वसूली में आएगी दिक्कत 
आरटीओ शहडोल लालता राम सोनवानी का कहना है कि लाइसेंस और फिटनेस रिन्यूअल के लिए देरी लगने वाली पेनल्टी राजस्व वसूली का  प्रमुख स्रोत था। विभाग को रोजाना हजारों रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा था। एक-एक वाहन से फिटनेस पेनल्टी के रूप में 25 से 30 हजार रुपए तक मिल जाते थे। हाईकोर्ट के आदेश के पर लेट फीस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सॉफ्टवेयर अपडेशन का काम भी चल रहा है। आरटीओ ने यह भी कहा कि इस साल शासन की ओर तय लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। 

वाहन रजिस्ट्रेशन की पेंडेंसी एक हफ्ते में समाप्त करने के निर्देश 
कलेक्टर नरेश पाल ने जिले के सभी वाहन विक्रेता डीलर्स को निर्देश दिए हैं कि वे मोटरयान अधिनियम की धारा 42 के तहत अस्थाई व स्थाई नम्बर दिए जाने के बाद ही वाहन बेचें। जिले के वाहन विक्रेता, डीलर्स, परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस की सोमवार को हुई संयुक्त बैठक में कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि वे वाहनों के पंजीयन से संबंधित पुराने प्रकरणों का निराकरण एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें तथा नए वाहनों का पंजीयन तत्काल कराएं। गौरतलब है कि सोमवार के अंक में दैनिक भास्कर ने इस समस्या का प्रमुखता से उठाया था। कलेक्टर ने सभी वाहन डीलरों से अपेक्षा की है कि जो कस्टमर नंबर लेने नहीं आते हैं उनकी जानकारी तत्काल यातायात पुलिस और आरटीओ को दी जाए। कलेक्टर ने कहा कि वाहनों में नंबर लिखना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि वगैर नंबर के वाहनों से अपराधियों को ट्रेस करने में पुलिस विभाग को दिक्कत होती है। अपराधी बगैर नंबर के वाहनों का उपयोग कर अपराध करते हैं जिससे उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को परेशानी आ रही है। कलेक्टर ने नागरिकों से भी अपील की है वे वाहन लेने के साथ ही वाहन का नम्बर लें तथा वाहन में अनिवार्यत: नंबर लिखना सुनिष्चित करें। बैठक में डिप्टी कलेक्टर सतीष राय, जिला परिवहन अधिकारी श्री सोनवानी एवं यातायात पुलिस के अधिकारी एवं जिले के वाहन डीलर्स उपस्थित थे।

 

Created On :   8 May 2018 1:30 PM IST

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