सेवानिवृत्त रेंजर के पेंशन प्रकरण का तीन माह में विधि अनुसार निराकरण किया जाए

Pension case of retired Ranger should be resolved in three months according to law.
सेवानिवृत्त रेंजर के पेंशन प्रकरण का तीन माह में विधि अनुसार निराकरण किया जाए
सेवानिवृत्त रेंजर के पेंशन प्रकरण का तीन माह में विधि अनुसार निराकरण किया जाए

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ ने जिला कोषालय अधिकारी अनूपपुर को निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त रेंजर के पेंशन प्रकरण का तीन माह में विधि अनुसार निराकरण किया जाए। इस निर्देश के साथ एकल पीठ ने याचिका का पटाक्षेप कर दिया है।यह याचिका रघुनाथ गंज रीवा निवासी जवाहरलाल स्वर्णकार ने दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि वे 30 सितंबर 2006 को अनूपपुर स्थित वन विभाग के कार्यालय से रेंजर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। 14 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें अभी तक पेंशन नहीं दी जा रही है। अधिवक्ता ब्रजेन्द्र मिश्रा ने कहा कि कई बार अभ्यावेदन देने के बाद भी पेंशन शुरू नहीं की गई। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने तीन माह के भीतर पेंशन प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश दिया है।

Created On :   5 Jan 2021 3:33 PM IST

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