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पेंशन में बढ़ोतरी : 80 वर्ष वालों को मिलेगा लाभ, 23 जुलाई को मंत्रालय में पेशन अदालत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के सातवां वेतन आयोग के अनुसार पेंशन संबंधी शिकायतों को सुनने के लिए मंत्रालय में 23 अगस्त को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई। इसके अनुसार मंत्रालय की विस्तारित इमारत में छठवीं मंजिल पर स्थित परिषद सभागृह में पेंशन अदालत लगाई जाएगी। इस दिन सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक पेंशन अदालत में सेवानिवृत्त अधिकारियों को खुद शिकायत के ब्यौरे के साथ मौजूद रहना पड़ेगा या फिर अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। इससे पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों को अपनी शिकायतों को अपने विभाग के पास 7 अगस्त तक लिखित रूप में इमेल, फैक्स या फिर डाक के माध्यम से देना पड़ेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को गृह विभाग और भारतीय वन सेवा से निवृत्त हुए अधिकारियों को राजस्व व वन विभाग के पास अपनी शिकायतें देनी होगी।
80 वर्ष वाले पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी, जारी परिपत्र
80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रदेश के सेवानिवृत्ति अधिकारियों और कर्मचारियों और परिवार पेंशन धारकों के पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। बुधवार को प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की ओर से परिपत्र जारी के मुताबिक 1 जनवरी 2019 से पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन का लाभ मिल सकेगा। 80 से 85 वर्ष के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मूल पेंशन में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है। 85 से 90 वर्ष आयु वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मूल पेंशन में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। 90 से 95 वर्ष की आयु वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मूल पेंशन में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। 95 से 100 साल वाले कर्मचारियों के मूल पेंशन में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है जबकि 100 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के मूल पेंशन में 50 प्रतिशत वृद्धि की गई है। सरकार के अनुसार जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लागू हैं ऐसे सभी मान्यता व अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थान, गैर कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों के 80 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों को बढ़े हुए पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
Created On :   31 July 2019 9:04 PM IST