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आपातकाल में जेल जाने वालों को राज्य सरकार देंगी 10 हजार तक पेंशन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश में साल 1975 से 1977 के बीच लगे आपातकाल के दौरान मीसाबंदी के तौर पर एक महीने से अधिक समय तक जेल में बंद रहने वाले प्रदेश के लोगों को अब हर महीने 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। जबकि एक महीने से कम सजा काटने वालों को प्रति माह 5 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी। पेंशन योजना के लिए गठित प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील की अध्यक्षता वाली उपसमिति ने बुधवार को यह फैसला लिया। इस बैठक में प्रदेश के खाद्य व आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट भी मौजूद थे।
उपसमिति के फैसले के अनुसार आपातकाल में एक महीने से अधिक समय जेल में रहने वालों को प्रति महीने 10 हजार दिए जाएंगे। यदि संबंधित व्यक्ति का निधन हो गया होगा तो उनकी पत्नी को हर महीने 5 हजार रुपए मिलेंगे। इसी तरह एक महीने से कम समय तक जेल में रहने वाले व्यक्ति को हर महीने 5 हजार रुपए दिए जाएंगे। उस व्यक्ति के निधन के बाद उनकी पत्नी को प्रति महीने ढाई हजार रुपए पेंशन मिलेगा।
एक महीन से अधिक जेल में रहने वालों को मिलेगी 10 हजार की पेंशन
उपसमिति ने बताया कि राज्य सरकार ने पेंशन योजना के लिए मापदंड बनाया है। इससे संबंधित शासनादेश जल्द जारी किया जाएगा। पेंशन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। आपातकाल के दौरान प्रदेश सरकार के खाद्य व आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट और कृषि मंत्री रहे दिवंगत पांडुरंग फुंडकर भी जेल में बंद थे। मंत्री बापट को भी पेंशन मिलेगी।
हालांकि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन की राशि सामाजिक कार्यों के लिए दे देंगे। इससे पहले पिछले साल राज्य मंत्रिमंडल ने मीसाबंदियों को पेंशन देने का फैसला किया था। लेकिन सरकार ने पेंशन की राशि और उससे जुड़ी नीति बनाने के लिए राजस्व मंत्री पाटील की अध्यक्षता में उपसमिति गठित की गई थी। कई बैठकों के बाद उपसमिति ने अब पेंशन की राशि तय कर दी है।
Created On :   13 Jun 2018 7:52 PM IST