ढांचा ढहाने-नीलामी से जुड़े अंतरिम आदेश की अवधि 11 अक्टूबर तक बढ़ी

Period of interim order related to demolition-auction extended till October 11
ढांचा ढहाने-नीलामी से जुड़े अंतरिम आदेश की अवधि 11 अक्टूबर तक बढ़ी
पांच जिलों से जुड़ी खबर ढांचा ढहाने-नीलामी से जुड़े अंतरिम आदेश की अवधि 11 अक्टूबर तक बढ़ी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कोरोना की सुधरती स्थिति के मद्देनजर ढांचे को गिराने व नीलामी से जुड़े अंतरिम आदेश की अवधि को सिर्फ 11 अक्टूबर 2021 के लिए बढ़ाया है। हाईकोर्ट ने राज्य के अहमदगर, उस्मानाबाद, पुणे, सतारा व रत्नागिरी सहित पांच जिलों में अंतरिम आदेश की अवधि को 21 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया है। शुरुआत में कोरोना के चलते पैदा हुई परिस्थितियों के चलते लोगों को कोर्ट पहुंचने में आ रही दिक्कतों के कारण ढांचे को गिराने व नीलामी को लेकर जारी अतंरिम आदेश को बढ़ाने का निर्णय किया था। जिसे समय-समय पर आगे भी बढ़ाया गया। शुक्रवार को यह मामला मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली पूर्णपीठ के सामने सुनवाई के लिए आया। इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने पूर्णपीठ के सामने एक चार्ट पेश किया। जिसके कोरोना मरीजों की घटती संख्या व टीकाकरण को लेकर जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि राज्य की 91 प्रतिशत आबादी को कोरोना का पहला टीका लग चुका है। इसलिए अब सबकुछ सामान्य होता दिख रहा है। इसलिए अंतरिम आदेश को न बढ़ाया जाए। 

वकीलों के संगठन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता उदय वारुंजेकर ने कहा कि 91 प्रतिशत लोगों को कोरोना का दोनों टीका नहीं लगा है। इसलिए उन्हें सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने की इजाजत नहीं है। राज्य के अहमदनगर सहित पांच जिलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई के दौरान ही कहा था कि अंतरिम आदेश ज्यादा दिन तक नहीं बढाए जाएंगे। इसलिए नगारिकों से अपेक्षिता था कि वे कोरोना के दोनों टीके ले। इसलिए हम इस मामले में दो आदेश जारी करेंगे। जिसके तहत पांच जिलों में अंतरिम आदेश 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जबकि इन जिलों को छोड़कर अन्य जगहों पर अंतरिम आदेश सिर्फ 11 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। 

Created On :   8 Oct 2021 7:48 PM IST

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