आदिवासी की भूमि खरीदने नहीं ली अनुमति, रजिस्ट्री शून्य

Permission not to buy tribal land, registry void
आदिवासी की भूमि खरीदने नहीं ली अनुमति, रजिस्ट्री शून्य
आदिवासी की भूमि खरीदने नहीं ली अनुमति, रजिस्ट्री शून्य

डिजिटल डेस्क जबलपुर । अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि को कलेक्टर की अनुमति प्राप्त किए बिना खरीदने वाले प्रकरण में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने रजिस्ट्री  को शून्य घोषित करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार नव आदर्श कॉलोनी एमआर फोर रोड लेबर चौराहा निवासी धवल काचा द्वारा कलेक्टर न्यायालय के ग्राम सालीवाड़ा गौर चौक निवासी श्रीमती सिया बाई गौड, देव सिंह गौड़, अनिल गौड़, ओंकार सिंह, सुशीला बाई और सुषमा बाई गौड़ से सालीवाड़ा में खसरा नम्बर 274/2 का रकबा 0.970 हेक्टेयर में से 0.280 हेक्टेयर राष्ट्रीय राजमार्ग/बायपास में अधिग्रहित होने के बाद शेष बची भूमि  0.690 हेक्टेयर का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 8 मार्च 2019 में भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी गई लेकिन कलेक्टर से भूमि खरीदने की अनुमति नहीं ली गई थी। आवेदक धवल काचा द्वारा कलेक्टर न्यायालय में यह बताते हुए आवेदन दिया गया था कि उसे ज्ञात नहीं था कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि क्रय करने के पहले कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होती है। कलेक्टर ने इस प्रकरण में बिना अनुमति प्राप्त किए 1 करोड़ 8 लाख 36 हजार रुपए में निष्पादित किए गए विक्रय पत्र को शून्य घोषित कर दिया है। उन्होंने एसडीएम को प्रकरण दर्ज करने तथा तत्काल सुनवाई कर अंतिम आदेश पारित करने के निर्देश दिए। 

Created On :   19 Dec 2020 2:42 PM IST

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