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फोन टैपिंग मामल में आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र से मांगी अनुमति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। अवैध रूप से फोन टैप करने के मामले में आईपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के बाद अब मुंबई पुलिस को नियमों की याद आई है। पुलिस ने अब केंद्र सरकार से शुक्ला के खिलाफ मामला चलाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मांगी है। मामले की छानबीन कर रही कोलाबा पुलिस ने अब अदालत में भी अर्जी देकर इसकी जानकारी दी है। बीते तीन अगस्त को अदालत में दायर की गई अर्जी में पुलिस ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई है। अब अदालत ने इस पर शुक्ला का जवाब मांगा है। बता दें कि सीआरपीसी की धारा 197 के मुताबिक आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अगर सशस्त्र बल के किसी अधिकारी ने कोई अपराध किया है तो केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अदालत मामले का संज्ञान नहीं ले सकती। यह नियम अधिकारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है।
तब कहा था मंजूरी की जरुरत नहीं
बता दें कि मुंबई की कोलाबा पुलिस ने मामले में शुक्ला के खिलाफ इसी साल 26 अप्रैल को आरोपपत्र दायर कर दिया था। आरोपपत्र दायर करते समय राज्य में महाविकास आघाडी की सरकार थी। इस समय पुलिस ने तर्क दिया था कि मामले में शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वह उनकी ड्यूटी में शामिल नहीं था। उन्होंने अपने कर्तव्यों से आगे जाते हुए लोगों के फोन टैप किए थे। बता दें कि राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख रहते शुक्ला पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना नेता संजय राऊत के फोन टैप करने के आरोप हैं। दोनों के नंबर फर्जी नामों के साथ जोड़कर उन्हें अपराधी बताकर टैप किए गए थे। पुणे पुलिस आयुक्त रहते भी शुक्ला पर अवैध रूप से लोगों के फोन टैप करने के आरोप हैं।
Created On :   9 Aug 2022 6:42 PM IST