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राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी तथा आयुष्मान भारत को पक्षकार बनाने की अनुमति -निजी अस्पतालों में इलाज की गाईडलाईन
डिजिटल डेस्क जबलपुर । निजी अस्पतालों में इलाज को लेकर गाईडलाईन बनाए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेन्सी और आयुष्मान भारत (निरामयम) मप्र के साथ मप्र नर्सिंग एसोसिएशन को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। सीजे की अध्यक्षता वाली बैंच ने तीनों नए पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 2 सितंबर को निर्धारित की है। गौरतलब है कि शाजापुर के सिटी अस्पताल में िबल की राशि का भुगतान न होने पर एक वृद्ध को बंधक बनाए जाने संबंधी पत्र की सुनवाई हाईकोर्ट में जनहित याचिका के रूप में की जा रही है। बीते 13 जुलाई को हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों को लेकर एक गाईडलाईन बनाने की मंशा जताई थी, ताकि वहां पर पैसों के अभाव में कोई भी मरीज इलाज से वंचित न हो सके।
बैंक अधिकारी की विधवा को एक्सग्रेसिया देने पर करो विचारजस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की पन्ना शाखा में पदस्थ रहे स्व. संजय कुमार सिन्हा की विधवा को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के मुद्दे पर दखल से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता को एक्सग्रेसिया की राशि के लिए यदि पात्र पाया जाता है तो 60 दिनों के भीतर उसे उसका भुगतान किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एनपी चौधरी ने पैरवी की।
Created On :   10 Aug 2020 7:45 PM IST