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गुरुनानक पात्शाह के प्रकाश पर्व पर प्रभात फेरी निकालने की अनुमति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को सिख समुदाय को कोरोना नियंत्रण से जुड़े नियमों का पालन करते हुए गुरुनानक पात्शाह के प्रकाश पर्व (आगमन दिवस) मौके पर प्रभात फेरी निकालने अनुमति देने का निर्देश दिया है। इससे पहले सिख समुदाय को प्रभातफेरी व अपने रीति-रिवाजों को पूरा करने की अनुमति न देने के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति माधव जामदार ने सिख समुदाय को शुक्रवार को सुबह चार बजे से दिन के दस बजे के बीच प्रभातफेरी निकालने की इजाजत देने को कहा है। उल्हासनगर के एक गुरुद्वारा ने प्रभातफेरी निकालने व अन्य मांगों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुद्वारा ने पुलिस व उल्हासनगर महानगर पालिका से जरुरी अनुमति मांगी थी लेकिन महानगरपालिका व पुलिस ने अनुमति देने से मना कर दिया था।
Created On :   18 Nov 2021 8:33 PM IST