सरकार को विवादित जमीन पर प्रवेश की अनुमति

Permission to the government to enter the disputed land
सरकार को विवादित जमीन पर प्रवेश की अनुमति
कोरेगांव-भीमा सरकार को विवादित जमीन पर प्रवेश की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोरेगांव-भीमा स्थित जय स्तंभ परिसर की विवादित जमीन में प्रवेश की इजाजत दे दी है। जिससे एक जनवरी को वहां होनेवाले सालाना कार्यक्रम में शिरकत करनेवाले लोगों के लिए व्यवस्था की जा सके। एक जनवरी को बड़ी संख्या में लोग जय स्तंभ के प्रति श्रध्दांजलि अर्पित करने के लिए वहां आते हैं। न्यायमूर्ति भारती डागरे ने इस मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 22 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 के बीच जय स्तंभ परिसर की विवादित जमीन में प्रवेश की इजाजत दी है। इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में कानूनी विवाद चल रहा है। कोर्ट ने जमीन को लेकर स्थिति को यथावत रखने को कहा है।  न्यायमूर्ति ने साफ किया है कि 22 दिसंबर से 5 जनवरी की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य सरकार व उसके अधिकारी वहां से बाहर आ जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से पुणे के जिलाधिकारी की ओर से इस संबंध में आवेदन दायर किया गया था।जिस पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने राज्य सरकार को सीमित समय के लिए विवादित जमीन क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत दे दी। 

जमानत के लिए पुनर्विचार याचिका 

वहीं भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद से जुड़े मामले के आठ आरोपियों ने गुरुवार को हाईकोर्ट में कहा है कि वे उन्हें जमानत न दिए जाने के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहते है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इन आठों आरोपियों को डिफाल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया था। 

 

Created On :   23 Dec 2021 3:33 PM GMT

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