बाइक की पिछली सीट पर बैठे शख्स पर लगे सदोष मानव वध का आरोप रद्द

Person riding on back seat of bike has been accused of murder, HC rejected
बाइक की पिछली सीट पर बैठे शख्स पर लगे सदोष मानव वध का आरोप रद्द
बाइक की पिछली सीट पर बैठे शख्स पर लगे सदोष मानव वध का आरोप रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर  बैठे व्यक्ति के खिलाफ तय किए सदोष मानव वध के आरोप को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एएम बदर ने आरोपी जस्टिन लारेंस की ओर से दायर किए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। लारेंस ने याचिका में दावा किया था कि जिस मोटरसाइकिल से हुई सड़क दुर्घटना में एक लड़की की जान गई है। उसे वे नहीं चला रहे थे। उसे उनका दोस्त चला रहा था। वे सिर्फ पिछली सीट पर बैठे थे। ऐसे में यह कैसे माना जा सकता है कि मेरा इरादा (याचिकाकर्ता) व मोटरसाइकिल चलानेवाले से मिलता जुलता था।

याचिका में उल्लेखित तथ्यों व मामले से जुड़ी एफआईआर पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने  पाया कि जब सड़क हादसा हुआ तो याचिकाकर्ता मोटरसाइकिल चला रहे शख्स से बात कर रहा था। 

इस दौरान न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े आरोपपत्र व गवाहों के बयानों का निरीक्षण करने के बाद कहा कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो दर्शाए की याचिकाकर्ता और मोटरसाइकिल चला रहे शख्स का इरादा एक जैसा था। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 व 34 के तहत तय किए गए आरोपों को खारिज किया जाता है। इस तरह से खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की। 
 

Created On :   19 Jan 2020 10:16 AM GMT

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