पीटर को जमानत मिली इसलिए इंद्राणी को न दी जाए जमानत - CBI

Peter gets relief so Indrani should not be given bail - CBI
पीटर को जमानत मिली इसलिए इंद्राणी को न दी जाए जमानत - CBI
पीटर को जमानत मिली इसलिए इंद्राणी को न दी जाए जमानत - CBI

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई ने मुंबई की विशेष अदालत में दावा किया है कि शीना बोरा हत्याकांड के मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि पीटर को जमानत दी गई है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने पीटर को जमानत प्रदान की थी। विशेष अदालत में न्यायाधीश जेसी जगदाले के सामने मुखर्जी के जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान सीबीआई के वकील ने इंद्राणी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इंद्राणी ने दावा किया है कि सरकारी गवाह श्यामवर राय की गवाही प्रामणिक नहीं है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही इंद्राणी ने श्यामवर राय पर मुंह बंद रखने के लिए पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। राय के बयान में काफी अनियमितता होने की भी बात कही गई है। लेकिन जमानत के पडाव पर गवाह की प्रमाणिकता के मुद्दे को नहीं देखा जा सकता है।

 सीबीआई ने इंद्राणी की जमानत का किया विरोध

जहां तक बात मामले में आरोपी पीटर मुखर्जी को जमानत मिलने की बात है तो हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पीटर की इस मामले में प्रथम दृष्टया संलिप्तता नहीं दिख रही हैं। जबकि इसके विपरीत इंद्राणी की इस मामले में शामिल होने के सीबीआई के पास ठोस सबूत है। इसलिए इंद्राणी के जमानत आवेदन पर विचार न किया जाए। इंद्राणी को फिलहाल आर्थररोड जेल में रखा गया है। 

 

Created On :   21 Feb 2020 10:40 AM GMT

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